शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2025-26 के अंत तक मिली पुनर्नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

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छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षकों, प्रधान पाठकों और प्राचार्यों को सत्र 2025-26 के अंत तक पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया। हजारों शिक्षक होंगे लाभान्वित।

धमतरीl छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों, प्रधान पाठकों और प्राचार्यों के लिए पुनर्नियुक्ति का बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिया गया है। अब शिक्षा सत्र 2025-26 के दौरान जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों को 30 अप्रैल 2026 तक पुनर्नियुक्ति दी जाएगी।

यह निर्णय शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। गौरतलब है कि हर वर्ष शिक्षा सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अगले सत्र की समाप्ति तक पुनर्नियुक्त किया जाता रहा है, किंतु 30 अप्रैल 2025 के बाद लंबे समय तक आदेश जारी न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

इस महत्वपूर्ण आदेश के पीछे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ एवं संयुक्त मोर्चा के सतत प्रयास रहे। महासंघ के जिला संयोजक व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा के विशेष आग्रह पर महासंघ के प्रदेश संयोजक एवं शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल शुक्ला ने 5 मई 2025 को शासन को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही उन्होंने संचालक एवं शिक्षा सचिव को स्मरण पत्र के माध्यम से लगातार अनुरोध करते रहे।

इन सतत प्रयासों के फलस्वरूप आज 16 जून 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिससे राज्य के हजारों शिक्षक लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से विशेष रूप से सहायक शिक्षक, प्राथमिक/मिडिल प्रधान पाठक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के शिक्षक एवं कर्मचारी सत्र के अंत तक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे।

शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक लोक शिक्षण श्री ऋतुराज सिंह, एवं महासंघ के श्री अनिल शुक्ला को धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया है। धमतरी से जुड़े कई कर्मचारी प्रतिनिधियों जैसे रमेश देवांगन, रजत शिंदे, रूपेंद्र साहू, दिनेश सोनकर, संजय नारंग, मनोज वाधवानी, वासुदेव भाई, हेमंत ठाकुर, प्रकाश पवार, भुनेश्वर साहू, महेंद्र द्विवेदी आदि ने इस प्रयास को ऐतिहासिक बताया।