
धमतरी | छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ जिला शाखा धमतरी के जिला अध्यक्ष रोशन लाल देव के निर्देशन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आर एन ध्रुव एवं जिला गोंड़ समाज धमतरी के जिला अध्यक्ष शिवचरण नेताम की विशेष उपस्थिति में जिला शाखा धमतरी के उपाध्यक्ष देवाराम नेता सुजाता ध्रुव जिला कोषाध्यक्ष वीएस सिद्धार्थ के नेतृत्व में प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया में 58% आरक्षण रोस्टर का पालन करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री आदिम जाति जनजाति कल्याण विभाग, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सचिव सामान्य प्रशासन के नाम जिलाधीश कार्यालय धमतरी में अपर कलेक्टर जी आर मरकाम को सौंपा गया। पदाधिकारियों ने आगे बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश दिनांक 1 मई 2023 के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 3 मई 2023 के अनुसार भरती व पदोन्नति के बैकलॉग सहित समस्त रिक्त पदों को भरने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों में 58% आरक्षण रोस्टर के अनुसार से कार्यवाही किया जाना था लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के कतिपय विभागों में बिना 58% आरक्षण रोस्टर का पालन किए बगैर पदोन्नति आदेश जारी किया जा रहा है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्देश के विपरीत है।
अतः संगठन ने अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश अनुसार पदोन्नति में 58% आरक्षण रोस्टर का पालन करवाने हेतु समस्त विभागों को तत्काल निर्देशित करने हेतु मांग किया है एवं उक्त कार्यवाही नहीं होने पर कंटेंप्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही के लिए शासन एवं प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे इस प्रकार की मांग की गई है। साथ में आगे जानकारी देते हुए बताया कि संगठन की प्रांतीय इकाई की बैठक एक अक्टूबर को मां दंतेश्वरी के धाम दंतेवाड़ा में आयोजित है जहां पर मांग को पूरा करने के लिए सड़क से लेकर न्यायालयीन संघर्ष करने के लिए संगठन मजबूती से रणनीति बनाएगा। ज्ञापन सौंपने के अवसर पर धमतरी तहसील उपाध्यक्ष राहुल नेताम, पदाधिकारीगण टीकाराम कुंजाम, टीकम ध्रुव, नाहर सिंह नेताम, कलाराम गंगेश, अंजना नेताम,चंद्रसेन ध्रुव सहित पदाधिकारी गण एवं सदस्य गण उपस्थित थे।