
प्रार्थिया इस दौरान गर्भवती होकर नवजात शीशु को भी दिया जन्म,आरोपी ने शादी करने से किया इंकार
पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बालिका संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही करने के दिये हैं सख्त निर्देश
धमतरी । थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत प्रार्थियां द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजेश साहू द्वारा शादी करके अपनी पत्नी बनाने का प्रलोभन देकर दिनांक 03.10.2022 को उनके घर जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया तथा किसी को बताने पर जान सहित खत्म कर देने की धमकी भी दिया और कई बार पिड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने से गर्भवती होकर दिनांक 08.07.2023 को एक नवजात शिशु बालक को जन्म दी।
पीड़िता द्वारा आरोपी राजेश साहू को शादी करने के लिए बोलने पर शादी करने से इंकार कर मना करने पर प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र० 461/ 23 धारा 376,506 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा महिला संबंधी मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरूद श्री कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी द्वारा विवेचना दौरान आरोपी राजेश साहू पिता परदेशी साहू उम्र 32 वर्ष साकिन भुसरेंगा थाना कुरूद जिला धमतरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी एवं प्रार्थिया का चिकित्सा परीक्षण कराया भी गया है।
दिनांक 28.07.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी – राजेश साहू पिता परदेशी साहू उम्र 32 वर्ष,साकिन भुसरेंगा,थाना कुरूद जिला धमतरी (छ०ग०)
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.दीपा केंवट,उनि.महेश साहू,सउनि.संतोषी नेताम,प्रआर.लोकेश नेताम, आरक्षक दीपक साहू का विशेष योगदान रहा।