अतिरिक्त गतिविधियों की दी गई अनुमति सार्वजनिक स्थानों थूकना पाए जाने पर 500 रूपए का जुर्माना

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राजेश रायचुरा

सार्वजनिक स्थलों में मास्क लगाना होगा अनिवार्य

प्रतिबंध से छुट दी गई दुकान खुलने एवं बंद करने की अवधि पूर्ववत (प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक) रहेगी ।

धमतरी । प्रदेश शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले/हाॅस्पाॅट्स के भीतर कंटेन्मेट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुख को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित् करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस केे संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण धमतरी जिले में 03 मई 2020 तक धारा 144 लागू करते हुए कुछ कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाआंे को छूट दी गयी थी। शासन द्वारा चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेंमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में आमजनों की सुविधा को ध्यान में रख 20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन शिथिलीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देशों के तहत जिले में 20 अप्रैल से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियां स्वास्थ्य सेवाएं में सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन, डिस्पेंसरी, दवा दुकान, कैमिस्ट, फार्मेसी, पैथोलॉजी/मेडिकल लैब एवं कलेक्शन सेंटर, वेटनरी अस्पताल/डिस्पेंसरी/क्लीनिक एवं आवश्यक सप्लाई चेन, अस्पताल संबंधी निर्माण कार्य तथा संस्थाओं का संचालन किया जा सकेगा। सभी चिकित्सीय एवं वेटनरी मानव संसाधन, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निीशियन एवं अन्य अस्पताल सेवाओं के व्यक्ति/एम्बुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी।
इसी तरह कृषि एवं संबंधित गतिविधियां किसानों द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन/कृषि उत्पादों के उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियां, मंडी एवं उपमंडी, मंडी से लायसेंस प्राप्त क्रेता-विक्रेता, किसानों से निजी क्षेत्र द्वारा कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत क्रय-विक्रय, कृषि से संबंधित मशीनरी/स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें (सप्लाई चेन), कृषि मशीनरी कस्टम हायरिंग सेन्टर, खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय की अनुमति होगी।
वनक्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघुवनोपज/गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण, हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण की अनुमति होगी। मछलीपालन संबंधी समस्त गतिविधियां, पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग, हैचरी, पूरक आहार उत्पादन यूनिट, व्यवसायिक उत्पादन की अनुमति होगी। काजू
एवं अनाजों की प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बिक्री की अनुमति होगी। दूध एवं दूध उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाई चेन, पशु फार्म, कुक्कुट पालन एवं पशुपालन गतिविधियां, पशुआहार का परिवहन एवं संग्रहण तथा गौशालाओं के संचलन की अनुमति होगी। वित्तीय संस्थान की अनुमति सभी बैंक, ए.टी.एम., बैंकिंग सेवाओं के लिए आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र, बीमा कंपनियां, डाकघर संचालन की अनुमति होगी।
इसी तरह निर्माण कार्य  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित कार्य जारी रहेंगे। मनरेगा अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। अन्य केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रीय की योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रह सकता है तथा मनरेगा के साथ अभिसरण उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत ट्रांमिशन लाईनों का निर्माण, दूरसंचार हेतु ऑपटिकल फाईबर एवं केबल डालने का कार्य, नवीकरणीय उर्जा संबंधी परियोजना कार्य की अनुमति होगी। नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां पर श्रमिक साईट पर उपलब्ध हो तथा बाहर से लाने की आवश्यकता नही हो, की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टा संचालन एवं उत्पादन इकाईयां, जिनमें उत्पादन प्रक्रिया निरंतर प्रकार की हों एवं उनके सप्लाई की अनुमति होगी।
साथ ही अन्य आवश्यक सेवा की अनुमति होगी, इनमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इत्यादि शामिल है। केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्युत का उत्पादन, पारेषण तथा वितरण। जल प्रदाय, साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र की सेवाएं। दूरभाष एवं इंटरनेट सेवाओं को प्रदाय करने वाले सेवा प्रदाताओं का संचालन। भवन निर्माण से संबंधित मिस्त्री, कारपेंटर, प्लमबींग, पेटिंग इत्यादि। गैस चुल्हा/ए.सी./ कूलर/पंखा/प्लम्बिंग सामग्री विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें खोले जा सकेंगे। स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, बढ़ाई, आई.टी. रिपेयर, इत्यादि की सेवाएं। शासकीय गतिविधियों हेतु डाटा एवं कॉल सेन्टर, सीएससी केन्द्र। कुरियर सेवाएं द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। किराना दुकाने, सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय की दुकाने, डेलीनिड्स, मोबाईल (केवल रिचार्ज हेतु) की दुकानें खोली जा सकेंगी ।
स्टेशनरी मार्ट की दुकान सप्ताह में दो दिन खोला जा सकेगा। आवश्यक वस्तुएं/माल परिवहन की अनुमति होगी। सभी माल वाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम दो वाहन चालक तथा एक सहायक के साथ संचालन की अनुमति होगी बशर्ते वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस हो। माल डिलीवरी उपरांत खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने हेतु जाने की अनुमति होगी। दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों के पंचर/स्प्रेयर पार्टस/अन्य रिपेयर की दुकानें, निर्धारित समय तक खुली रहेंगी।
कार्यालयों के संचालन हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्व, पुलिस, वन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल नगरीय निकायों की सेवाएं बिना किसी बाधा के संचालित होंगी। इन कार्यालयों के अतिरिक्त विभाग प्रमुखों को फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालयीन कार्य करना होगा। जिला प्रशासन एवं कोषालय सीमित स्टाफ सहित संचालित रहेंगे यद्यपि लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यक स्टाफ तैनात किया जायेगा ।
अन्य आवश्यक निर्देश प्रतिबंध से छुट दी गई दुकान खुलने एवं बंद करने की अवधि पूर्ववत (प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक) रहेगी । पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान सामान्य दिवस की भांति खुली रहेंगी। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर मास्क लगाना/कपड़े से नाक एवं मुंह को ढंका जाना अनिवार्य होगा। सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों के लिए मास्क की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को एक मीटर से अधिक की फिजिकल डिंस्टेंसिंग रखकर कार्य कराया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। थूकने पर पांच सौ रूपए जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। जुर्माना जमा करने की लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है। कार्यस्थल/दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक स्थलो/कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होना प्रतिबंधित होगा। किसी भी गतिविधि के लिए जिले के बाहर श्रमिकों को लाना-ले-जाना प्रतिबंधित होगा। जिले के भीतर भी बड़ी संख्या में श्रमिकों का परिवहन नहीं किया जाएगा। जहां तक हो सके स्थानीय व्यक्तियों से कार्य संचालन किया जाये तथा निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए रूकने की व्यवस्था करनी होगी।
बसों के माध्यम से परिवहन व्यक्तियों का अंर्तर्राज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, छूट के तहत् चिकित्सीय कारणों से एवं इन निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए- इन निर्देशों के तहत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) प्रतिबंधित होगी। सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिम, खेलकुद कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, असेम्बलीहॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहंेगे। सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल-कुद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित हेागा। सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक, सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे, यद्यपि शैक्षणिक कार्य ऑनलाईन के माध्यम से जारी रखना होगा।