
पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने करें आवेदन महापौर
धमतरी । भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आयोजित केंद्रीय स्वीकृत और निगरानी समिति की बैठक में निर्देश दिए गए हैं की नवीन आवासों की स्वीकृति के लिए 30 अप्रैल तक नवीन डीपीआर भेजने कहा गया है साथ ही उसके बाद आवासों की स्वीकृति नहीं देने का निर्देश दिया है ।
जिसके लिए महापौर विजय देवांगन ने धमतरी शहर के पात्र हितग्राहियो को 20 अप्रैल 2023 तक आवेदन करने अपील की है ताकि उसमें कार्यवाही करते हुए 30 अप्रैल से पूर्व डीपीआर भेजा जा सके।
आवेदन करते समय संपूर्ण दस्तावेज जमा करना आवश्यक
शहर के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही हैं फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड,बैंक पासबुक,फोटो,जमीन के संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।
पात्रता की गाइडलाइन
आवेदक व उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, आवेदक व उसके परिवार के नाम पर भारत भर में कहीं भी कोई पक्का मकान ना हो, साथ ही नगर निगम क्षेत्र में वह 31अगस्त 2015 के पहले से निवास कर रहा हो।