जिले में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक है। जनस्वास्थ्य तथा लोकहित को देखते हुए जिले में दिनांक 05/05/ 2021 से 15 / 05 / 2021 तक प्रतिबंधों एवं छूट सहित तालाबंदी (लाकडाउन) लागू
जिले के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रतिबंध एवं संचालन के संबंध में निम्न आदेश पारित किए
नाईट कर्फ्यू एवं रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी
तालाबंदी अवधि में रात्रि में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगी जो साथ 5.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावशील रहेगी उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर नहीं घूम सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड सहित 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। तालाबंदी की अवधि में दिनांक 09/05/2021 दिन रविवार को सम्पूर्ण तालाबंदी लागू की जाती है। अस्पताल प्रबंधन के अलावा समस्त सेवायें पूर्णतया स्थगित रहेगी।
शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय
जिले के समस्त शासकीय अर्द्ध शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जायेगी। शेष कर्मचारी घर में बैठकर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिये गये कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्यों के संपादन हेतु बुला सकते हैं। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी को प्रदत्त शासकीय पहचान पत्र पास के रूप में मान्य किये जायेंगे यदि शासकीय पहचान पत्र नहीं है तो कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में अपने निवास स्थान से कार्यालय आने तक पास जारी करेगा।
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