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शादी का प्रलोभन दे कर किया जबरदस्ती शारीरिक शोषण पुलिस ने किया गिरफ्तार

नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर,भगाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारिरिक शोषण करने वाले आरोपी को चौकी करेलीबड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366,376 (2) (ढ), भादवि एवं 04.06 पॉक्सो एक्ट. के तहत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग मामले में गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गए थे

धमतरी |  चौकी करेलीबड़ी क्षेत्रांतर्गत नाबालिग पिड़िता के चाचा ने चौकी उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी भतीजी जो घर से बिना बताये कही चली गई है कि रिपोर्ट पर चौकी में गुम इंसान क्र.42/ 2022 एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर उनके वैद्य संरक्षण से भगा ले जाने की आशंका पर अपराध क्रमांक 250/2022 धारा 363 भादवि०का घटित होना पाये जाने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा समीक्षा के दौरान नाबालिग मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया था।

जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरूद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में चौकी प्रभारी करेलीबड़ी द्वारा तत्काल आरोपी एवं पिड़िता के पता साजी हेतु टीम बनाकर भेजी गई थी।
जिसमें तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी एवं अपहृता का पता चलने पर अपहृता एवं आरोपी को ग्राम मोहदी थाना कोटा जिला बिलासपुर से गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार कर दस्तयाब किया गया।

सीडब्ल्यूसी. से अपहृता / पिड़िता का कौंसिलिंग कराया गया जिसमें पिड़िता द्वारा अपने कौन्सिलिंग कथन में बताया की अजय सतनामी पिता रामप्रसाद सतनामी उम्र 19 वर्ष साकिन मोहदी थाना कोटा जिला बिलासपुर द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताया गया एवं इसके पूर्व भी लगातार दिनांक 27.09.2022 से मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना अपने कथन में बतायी है।
पिड़िता का महिला डॉक्टर से परिक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 ( 2 ) (ढ) भादवि० एवं पास्को एक्ट की धारा 4. 6 जोडी जाकर प्रकरण के

आरोपी- अजय चेलके उर्फ अजय सतनामी पिता रामप्रसाद चलके उम्र 19 वर्ष साकिन मोहदी थाना कोटा जिला बिलासपुर (आरोपी) का भी निजी अंग का परीक्षण सीएचसी मगरलोड से कराया गया है एवं विधिवत हिरासत में लिया गया है , प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि.चन्द्रकांत साहू ,सउनि.रिखी राम साहू,संतोषी नेताम एवं आर.राजेश साहू,मआर.दुमेश्वरी भोयर का विशेष योगदान रहा

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