विधिक सेवाओं के लिए 31 अक्टूबर को ई-मेगा कैम्प, जिला विधिक प्राधिकरण के यू-ट्यूब चैनल और फेसबुक में होगा प्रसारण

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कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक तैयारी करने के दिए निर्देश

धमतरी | छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आगामी 31 अक्टूबर को पूरे राज्य सहित जिले में भी ई-मेगा कैम्प आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ने आज सुबह साढ़े 11 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर इसकी तैयारी करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में बताया कि ई-मेगा कैम्प के जरिए जिलेभर के विधिक सेवाओं तथा शासन की जनकल्याणकारी विभागीय योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इस कैम्प का उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश  पी.आर.रामचन्द्र मेनन तथा न्यायाधीश और कार्यपालिक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण जिला विधिक प्राधिकरण के यू-ट्यूब चैनल और फेसबुक में होगा। ज्ञात हो कि विभागीय अधिकारियों की बैठक से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार द्वारा कलेक्टर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक लेकर ई-मेगा कैम्प के विषय में आवश्यक तैयारियां करने पर चर्चा की गई। ई-मेगा शिविर के उद्घाटन सत्र के बाद जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर कुमार, कलेक्टर श्री मौर्य, पुलिस अधीक्षक बी.पी.राजभानू विभागों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए अपना वक्तव्य देंगे। कलेक्टर ने बताया कि चारों तहसीलों को क्लस्टर के रूप में लेते हुए इस शिविर के जरिए आम लोगों की विधिक सेवा संबंधी आवेदनों का निराकरण किया जाएगा तथा ये सभी तहसील भी ई-मेगा कैम्प से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए 31 अक्टूबर को जुड़े रहेंगे। कलेक्टर ने इसके मद्देनजर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि वे ई-मेगा कैम्प संबंधी मुनादी गांवों में करा दें, ताकि विधिक सेवा संबंधी अधिक से अधिक आवेदन लोगों से प्राप्त हो सके और इस शिविर के जरिए इसके निराकरण की कार्रवाई संभव हो। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों के सचिव, पटवारी और निचले अमले को एक्टिव होकर विधिक सेवा संबंधी आवेदन एकत्र करने के निर्देश दिए तथा 27 अक्टूबर तक अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर उसकी सूची भेजी जा सके।
बैठक में यह भी बताया गया कि शिविर के अवसर पर ब्लाॅक स्तर पर ऐसे हितग्राहियों को भी बुलाया जाएगा, जिन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में विधिक सेवा के तहत लाभ मिलने वाला है तथा प्रतीकात्मक रूप से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें लाभान्वित भी किया जाएगा। कलेक्टर ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए तथा सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर उपस्थित रहने कहा है। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को विधिक सेवाओं से जुड़े प्रकरणों की सूची तैयार कर लेने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। बताया गया कि ई-मेगा शिविर के जरिए विभिन्न सामाजिक पेेंशन, राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत मातृत्व लाभ, श्रद्धांजली योजना, राजस्व के आर.बी.सी. 6-4 के तहत फसल क्षति मुआवजा, नए नामांतरण में ऋण पुस्तिका वितरण, अविवादित नामांतरण/बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधी आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नगरीय निकायों में कर से संबंधित प्रकरण, विद्युत विभाग के बिजली बिल संबंधी प्रकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग के सक्षम योजना, आदिवासी विकास विभाग में अत्याचार निवारण, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के प्रकरण सहित विभिन्न विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण तथा अन्य विधिक सेवाओं के प्रकरण को लेते हुए उनका निराकरण किया जा सकता है। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को इसके मद्देनजर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस शिविर को सफल बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने कहा है। चूंकि यह ई-मेगा कैम्प है, इसके तहत कलेक्टर ने इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रखने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव सतीश कुमार खाखा ने शिविर की प्रकृति और स्वरूप के संबंध में जानकारी दी तथा किसी भी तरह की सहयोग की आवश्यकता होने पर सम्पर्क करने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी, वनमण्डलाधिकारीअमिताभ बाजपेयी, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल, जिला स्तरीय अन्य अधिकारी तथा ब्लाॅक स्तर पर एस.डी.एम. एवं अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़े रहे।