धमतरी | वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों पत्र धारकों की मृत्यु, फौत होने पर वारिसानों के अधिकार हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही जैसे नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, त्रुटिसुधार एवं अपील अन्य पर भूमि संबंधी कार्यवाही विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जिला, अनुविभाग, तहसील, रेंज, ग्राम पंचायत और ग्राम सभी स्तर पर तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु, फौत होने पर वारिसानों के अधिकार हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही जैसे नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, त्रुटिसुधार एवं अपील सर्व संबंधित वन अधिकार पत्र धारक शर्तें पूरी करते हो तो, वे वन भूमि के मामले में संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं राजस्व भूमि के मामले में संबंधित तहसीलदार को नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।