महिलाओं को दी गई नये कानून की जानकारी

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 धमतरी | कुरूद ब्लॉक के(CLF)कलस्टर लेवल फेडरेशन के महिलाओं को जनपद कार्यालय कुरूद में नये कानून के जागरूकता के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर दी गई नये कानून की जानकारी, धमतरी पुलिस से एसडीओपी. कुरुद एवं थाना प्रभारी कुरुद द्वारा (CLF)कलस्टर लेवल फेडरेशन के महिलाओं को नये कानून के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी आज दिनांक 09 जुलाई 2024 को कुरुद थाना अंतर्गत (CLF)कलस्टर लेवल फेडरेशन के महिलाओं को जनपद कार्यालय कुरुद में कार्यशाला आयोजित कर नए आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी दी गई। तीन नए आपराधिक कानूनों में 1-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 को लेकर वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में धमतरी पुलिस द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजन के लिए निर्देशित किया गया था। उपस्थित नागरिकगण, व्यापारीगण एवं जनसमूह को संबोधित करते हुये उन्हें नये महिला सुरक्षा कानून पर विस्तृत एवं बारीकी से जानकारी देते हुये कहा कि नये कानून में अब धारा 68, 69 के तहत् पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूहों को बताया कि आज 01 जुलाई से लागु हो रही नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

नवीन कानून कीअवश्यकता एवं अपरिहार्यता के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया। जिसमे उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी। एसडीओपी. कुरुद श्रीमती रागिनी मिश्रा ने अपने व्याख्यान में बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। नए कानून न्याय को सरल बनाएंगे लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक समानता, हत्या का प्रयास, संगठित अपराध के संबंध में बारीकी से जानकारी देकर उनकी सजा के संबंध में बताया गया। उक्त जन जागरूकता कार्यशाला में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती रागिनी मिश्रा,थाना प्रभारी कुरुद निरी.अरुण साहू,पूरे कुरुद ब्लॉक के (CLF) CLF)कलस्टर लेवल फेडरेशन के महिलाएं अधिक संख्या में उपस्थित रहे।