धमतरी | छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम रायपुर द्वारा जिला धमतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रधान मंत्री (अजय) अभ्युदय योजना में 218 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उक्त योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से रू. 1,00,000/- (एक लाख न्यूनतम) तक ऋण तथा अनुदान राशि रू. 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान से 50,000/- विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने के लिए दिए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आवेदन पत्र पशु चिकित्सा विभाग, बिहान, जनपद पंचायत एवं कार्यालय द्वारा शिविर आयोजित कर प्रचार-प्रसार के माध्यम से कुल 278 आवेदन पत्र तैयार किये गये थे, जिन्हे स्वीकृति की कार्यवाही हेतु संबंधित बैंकों को प्रेषित किये गये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धमतरी ने बताया कि बैंको को प्रेषित आवेदन पत्रों मे युनियन बैंक, पजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बडौदा एवं छ.ग राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 26 ऋण प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर अनुदान राशि की मांग की गई है। बैंको को प्रेषित की गई ऋण प्रकरणों में उपयुक्त प्रकरण नहीं होने का उल्लेख करते हुये 27 ऋण प्रकरण बैको द्वारा वापस किये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यालय द्वारा प्रेषित ऋण प्रकरणों में कुल 225 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु बैंक में लंबित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है आवेदको से आवेदन पत्र 16 मार्च 2026 तक कार्यालय में जमा लिये जायेंगे एवं स्वीकृति हेतु बैकों को प्रेषित किये जायेगे। 16 मार्च के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात बैंको को प्रेषित करने की कार्यवाही की जावेगी।





