
पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही- आरोपीगण न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए, अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले गौवंश तस्करों के विरुद्ध धमतरी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है कार्यवाही
धमतरी | थाना केरेगांव क्षेत्र में एक सफेद रंग के पिकअप वाहन क्रमांक CG 05 AN 4324 में 01 नग भैंसा एवं 01 नग भैंसी को बिना चारा-पानी के, अवैध रूप से कत्ल करने की नीयत से परिवहन किया जा रहा था। केरेगांव पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोककर पूछताछ करने पर आरोपीगण पशुओं के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। तत्पश्चात गवाहों की मौजूदगी में गौवंश को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। धमतरी पुलिस थाना प्रभारी केरेगांव द्वारा पशु तस्करी एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत अपराध क्रमांक 17/2025 धारा 4, 6, 10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपीगण का नाम: (01) नारायण साहू पिता सरजू राम साहू, उम्र 44 वर्ष, निवासी खरतुली थाना अर्जुनी, जिला धमतरी(छ.ग.)। (02) लोमश साहू पिता संजय साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी परसतराई थाना अर्जुनी, जिला धमतरी(छ.ग.)।
आरोपीगण का कृत्य अपराध सदर धारा के अंतर्गत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।धमतरी पुलिस द्वारा पशु तस्करी एवं अवैध परिवहन जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखते हुए कड़ी कार्यवाही लगातार की जा रही है। उल्लेखनीय है की धमतरी पुलिस,थाना भखारा द्वारा पिछले माह गौवंश तस्करी करने वाले 02 प्रकरणों में 05 आरोपियों के विरुद्ध एवं दिनांक 02.08.25 में ही 07 आरोपियों के विरुद्ध कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव एवं थाना स्टॉफ की महत्वपूर्ण योगदान रहा।