
जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जारी किए आदेश
धमतरी | जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित कर, व्यावसायिक एवं गैर व्यवसायिक गतिविधियां 22 से 30 सितंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई हैं। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धमतरी जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकार, एफ.एल. 3 होटल बार एवं एफ.एल. 4-क व्यावसायिक क्लब को 22 से 30 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। किन्तु उक्त अवधि में धमतरी स्थित वेयरहाऊस खुला रहेगा, जहां से जिला कांकेर और धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी मदिरा भेजी जाती है।