Home Latest दुकानों के खुलने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया क्लेरिफिकेशन

दुकानों के खुलने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया क्लेरिफिकेशन


धमतरी|  कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी आदेश एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार निम्नानुसार प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा इस संबंध में क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है, इसके तहत राशन दुकान, खाद्य पदार्थ, किराना दुकान (जिसमें साबुन, हाथ धोने का सामान, बाॅडीवाॅश सैनिटाइजर, वाॅशिंग पावडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैम्पू, टिशू पेपर, सैनिटरी नैपकिन एवं पैड इत्यादि) सम्मिलित हैं। इसी तरह फल एवं सब्जी, दूध एवं दुग्ध उत्पाद के बूथ, दुग्ध संग्रहण एवं पैकेजिंग से लेकर वितरण तक, मीट एवं मछली, जानवरों के चारे से संबंधित दुकानें, उर्वरक बीज एवं कीटनाशक की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं भण्डारगृह सेवाएं, कृषि, मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि मशीनरी विक्रय व इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानें एवं हाईवे में स्थित पेट्रोल पम्प के समीप ट्रक रिपेयर की दुकानें, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, बिजली के पंखे की दुकानें दिन में प्रातः सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी।
उपरोक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर ऐसी सभी दुकानें जो शाॅप एवं गोमास्ता एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं (किन्तु धूम्रपान की सामग्री युक्त पान ठेले नहीं) एवं जो कि आवासीय काॅम्प्लेक्स में तथा बाजार में हैं परन्तु एकल ब्राॅड तथा मल्टी ब्राॅड माॅल नहीं हो, वे भी संचालित होंगी, परन्तु इसमें मजदूरों की संख्या आधी ही रहेंगी। अर्थात् पूर्व में कार्यरत मजदूरों का 50 प्रतिशत ही कार्यरत रहेंगे, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें जिनमें आस-पड़ोस की दुकानें, एकल व स्वचालित दुकानें एवं आवासीय काॅम्प्लेक्स में चलित दुकानें सम्मिलित हों एवं नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर आते हों, वे दुकान भी संचालन के लिए केवल आधे मजदूरों से ही कार्य कराया जा सकेगा। इसमें भी समय-सीमा प्रातः सात से दोपहर एक बजे तक ही रहेगी। पेट्रोल पम्प, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें तथा मेडिकल स्टोर्स के लिए समय-सीमा नहीं रहेंगी। इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति या संशय हो तो जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 07722-232249 पर शिकायत पंजीकृत कराया जा सकता है, जिसका निराकरण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दो दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

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