इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सीमावर्ती जिलों को सील कर दिया गया है और विधिवत् आरटीपीसीआर जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसके बावजूद इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों में नए और घातक कोरोना वैरिएंट के वाहक के रूप में जिले में प्रवेश कर सकते हैं। अतः नए वैरिएंट को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेशित किया है कि आंध्रप्रदेश या अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों से प्रवास से आने ने पश्चात् सभी आगंतुकों को होम कोरंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना होगा, जिसकी अवधि 14 दिन की होगी। आगंतुक व्यक्ति को होम कोरंटाइन में रहने की तभी अनुमति दी जाएगी यदि वह पृथक् शौचालय व बाथरूम की सुविधा रखता हो, अन्यथा ऐसे आगंतुकों को शासकीय कोरंटाइन में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आने के 72 घण्टे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अपने पास रखें वरना जिले में पहुंचने के तत्काल बाद उनकी आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक उन्हें स्वयं को आइसोलेट करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि दक्षिण भारत से यात्रा कर आने वाला व्यक्ति तत्काल अपनी यात्रा की विस्तृत सूचना नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के कार्यालय में लिखित रूप से दें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यात्रा की जानकारी छिपाई जाती है तो उसके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।