नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है. टेलीकॉम कंपनियों पर एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त दे दिया है. एजीआर भुगतान के लिए समय मांग रही कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल दे दिए हैं.
बता दें कि सरकार ने भी एकमुश्त भुगतान के टेलीकॉम सेक्टर पर बुरे असर को देखते हुए समय देने को सही बताया था. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बनी स्थितियों को देखते हुए शीर्ष अदालत ने ये फैसला दिया है. हालांकि इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक अपने एजीआर बकाए का 10 फीसदी जमा करना होगा.