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जिले में धारा-144 अब 03 मई तक प्रभावी रहेगी, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

राजेश रायचूरा
धमतरी| कोरोना वायरस कोविद-19 के संभावित संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 14 अप्रैल तक

सम्पूर्ण जिले में धारा-144 लागू की थी। उनके द्वारा जारी नवीन आदेश के तहत जिले में उक्त धारा अब आगामी 03 मई तक प्रभावी रहेगी।
जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस कोविद-19 के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि उक्त वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। यही कारण है कि कोविद-19 न सिर्फ के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य मंे बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव (सोशल डिस्टेंसिंग) का उपयोग अपनाया जा रहा है। आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि आज की स्थिति में भी कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है तथा अभी भी संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा-144 की समय-सीमा में वृद्धि की जाए।
यहां यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जाए, इसलिए एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त धारा की समय-सीमा में आगामी तीन मई तक वृद्धि किए जाने का आदेश पारित किया है। आदेश की शेष शर्तें पूर्ववर्ती आदेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी। साथ ही आदेशों के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेंगी। यह आदेश सम्पूर्ण धमतरी जिले के सीमा क्षेत्र के लिए तीन मई या आगामी आदेश, जो पहले आए, तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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