जनसमूह को नये कानून के संबंध में दी गई जानकारी

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सभी थाना/चौकी में लागू नए कानून उत्सव के रूप में मनाकर,दी गई नये कानून की जानकारी, थानों के कार्यशाला में जनप्रतिनिधिगण,शहर के व्यापारीगण,राईस मिलर्स संघ,मेडिकल एशोसिएशन, परिवहन संघ,सेलून संघ,शांति समिति के सदस्य, स्वयं सेवी एवं भारी संख्या में गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित, राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा उपस्थित जनसमूह को नये कानून के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी

धमतरी |  सभी थाना चौकी में नये कानून उत्सव के रूप में आयोजित कर नए आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी दी गई। तीन नए आपराधिक कानूनों में 1-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 को लेकर कलेक्टर धमतरी सुश्री नम्रता गांधी एवं पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री आंजनेय वार्ष्णेय एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में धमतरी पुलिस द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजन के लिए निर्देशित किया गया था। उपस्थित नागरिकगण, व्यापारीगण एवं जनसमूह को संबोधित करते हुये उन्हें नये महिला सुरक्षा कानून पर विस्तृत एवं बारीकी से जानकारी देते हुये कहा कि नये कानून में अब धारा 68, 69 के तहत् पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूहों को बताया कि आज 01 जुलाई से लागु हो रही नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। नवीन कानून कीअवश्यकता एवं अपरिहार्यता के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया। जिसमे उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी। अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। नए कानून न्याय को सरल बनाएंगे लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक समानता, हत्या का प्रयास, संगठित अपराध के संबंध में बारीकी से जानकारी देकर उनकी सजा के संबंध में बताया गया। उक्त जन जागरूकता कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक,उप पुलिस अधीक्षक सुश्री नेहा पवार,उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती रागिनी मिश्रा,उप पुलिस अधीक्षक भावेश साव,उप पुलिस अधीक्षक.नक्स.ऑप्स.श्री आर.के.मिश्रा सभी थाना चौकी प्रभारी सहित शहर के एवं सभी थाना चौकी के सभी बड़े प्रतिष्ठान के संचालक,चेम्बर ऑफ कामर्स, राईस मिलर्स संघ,मेडिकल एशोसिएशन, परिवहन संघ,सेलून संघ,शांति समिति के सदस्य,स्वयं सेवी संस्था,प्रबुद्धजन भारी संख्या में नागरिकगण,व्यापारीगण आम जनता उपस्थित रहे।