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छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कुरूद पुलिस ने किया गिरफ्तार

नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी करने एवं जान से मारने कि धमकी देने वाले आरोपी को कुरूद पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध धारा 456,354,506 भादवि० एवं 08,12 पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध

पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग के मामले में तत्काल कार्यवाही के दिये थे सख्त निर्देश

धमतरी | थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत दिनांक घटना समय 30.07.23 को रात्रि करीबन 10.30 बजे आरोपी हरीश साहू छत तरफ से जबरदस्ती पीडिता के घर अंदर घुसकर बेईज्जती करने की नियत से हाथ बांह को पकडकर मै तुमसे प्यार करता हू मेरे साथ क्यो बात नहीं करती हो कहकर बेईज्जती करने की नियत से छेड़खानी करने लगा प्रार्थिया द्वारा चिल्लाने पर मेरे माता पिता उठकर मेरे कमरे में आये तो हरीश साहू छेडखानी कर जान से मारने की धमकी देने की पीडिता की रिपोर्ट पर थाना कुरूद के अप.क्र.467/23 के तहत धारा – 456,354, 506 भादवि०, एवं 08,12 पाक्सो एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा नाबालिग के मामले में गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी.कुरूद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, विवेचना के दौरान आरोपी हरीश साहू पिता संतोष साहू उम्र 19 वर्ष साकिन नारी बाजार चौक कुरूद का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 31.07.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नाम आरोपी- हरीश साहू पिता संतोष साहू उम्र 19 वर्ष साकिन नारी बाजार चौक थाना कुरूद जिला धमतरी (छ०ग०)

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केवट,सउनि. संतोषी नेताम,सुरेश नंद, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र लारेन, आरक्षक गहेश्वर साहू,का विशेष योगदान रहा।

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