धमतरी| नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में जिले में लाॅक डाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल के द्वारा आदेश जारी कर आवश्यक वस्तुओ एवं सेवाओं के संचालन के लिए सुबह सात बजे से अपरान्ह तीन बजे की समय-सीमा में छूट प्रदान की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन आदेश के अनुसार अब जिले में संचालित होने वाली सूचीबद्ध दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब सुबह आठ बजे से शाम चार बजे के बीच खोला जाएगा। इसके अलावा आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का भी समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत रात्रि 9.30 बजे से सुबह छह बजे के बीच उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जा सकेगा।