
आरोपियों से 09 नग गौवंश सहित बोलेरो पिकअप वाहन जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार , चौकी करेली बड़ी में कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई सख्त कार्यवाही
धमतरी | थाना मगरलोड अंतर्गत चौकी करेलीबड़ी पुलिस द्वारा गौवंशों के अवैध एवं क्रूरता पूर्वक परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 09 नग गौवंश (बछड़े) को सुरक्षित बरामद कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चौकी करेली बड़ी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 QL 5867 में गौवंशों को ठूंस-ठूंसकर,बिना चारा-पानी के अमानवीय तरीके से परिवहन करते हुए बरबसपुर (जिला दुर्ग) से मुसुरपुट्टा बाजार (सिहावा, जिला धमतरी) की ओर ले जाया जा रहा है। जिसकी सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए चौकी करेलीबड़ी पुलिस टीम मौके पर ग्राम करेलीबड़ी नंगरा नाला, बजरंग बली मंदिर के पास पहुंची, जहां संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में कुल 09 नग गौवंश (07 लाल रंग के एवं 02 सफेद रंग के बछड़े) अत्यंत क्रूरता पूर्वक भरे हुए पाए गए। मौके पर वाहन चालक अभिलाष कुमार साहू (25 वर्ष) एवं उसके साथी राहुल यादव (27 वर्ष) दोनों निवासी बरबसपुर, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा गौवंशों के परिवहन एवं खरीदी-बिक्री संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। चौकी करेली बड़ी पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/26 धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रकरण में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन, वाहन के दस्तावेज (आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस) एवं 09 नग गौवंश को विधिवत जप्त किया गया है। बरामद गौवंशों को सुरक्षा हेतु गौशाला में रखवाया गया है।
आरोपियों का नाम (01) अभिलाष कुमार साहू पिता चुरामन साहू उम्र 25 वर्ष निवासी बरबसपुर, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
(02) राहुल यादव पिता सुखचंद यादव उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी बरबसपुर थाना रानीतराई जिला दुर्ग (छ०ग०)। धमतरी पुलिस आमजन से अपील करती है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।





