कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात एवं परिवहन विभाग के द्वारा किया गया सयुक्त स्कूल बसों का निरीक्षण

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खामी पायी गई 40 बसो पर की गई कार्यवाही वसूला गया 72,500/- रूपये समझौता शुल्क

स्कूल बस चालकों का कराया गया नेत्र प्रशिक्षण दिया गया यातायात नियमो की जानकारी

खामी पूर्ति कर एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने दिया गया समय

धमतरी | कलेक्टर धमतरी रीतुराज रघुवंशी एवं पुलिस अधीक्षक धमतरी  प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी मोह०अब्दुल मुजाहिद एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात  मणिशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्रीमति सत्यकला रामटेके के नेतृत्व में स्कूली बच्चों के सुरक्षा,सुरक्षित परिवहन को देखते हुये यातायात पुलिस, परिवहन विभाग एंव स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शैक्षिणिक संस्था एंव संस्थाओं में लीज अनुबंध के तहत संचालित करने वाले बसों का फिटनेश, परमिट, बीमा, प्रदुषण एंव परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 नियम 76 “ख” स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के शर्तों के बिन्दुओं पर नगरी रोड भोयना स्थित नवीन परिवहन कार्यालय के परिसर में स्कूल बस चेकिंग किया गया।

जिसमें जिले के सेंट जेवियर स्कूल, विद्याकुंज लोहरसी स्कूल सर्वोदय स्कूल मॉडल . स्कूल, विद्याकंज मेमोरियल स्कूल, समाधान विद्यालय मंदरौद, के.सी.पी.एस स्कूल कुरूद डीपीएस स्कूल धमतरी, मेनोनाईट स्कूल धमतरी की कुल 58 स्कूल बस सम्मेलित हुई जिनका निरीक्षण किया गया, जिसमें 40 स्कूलो के वाहन में फिटनेश, जीपीएस, स्पीड गर्वनर, कैमरा, लाईट, इंडीकेटर, एवं रखरखाव ठीक नहीं होने से उक्त वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही कर 72,500/- रूपये समझौता शुल्क वसूल किया गया एवं एक सप्ताह के भीतर खामी पूर्ति कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने निर्देश किया गया।

स्कूल बस निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा 46 वाहन चालको का नेत्र व स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया, जिसमें 04 वाहन चालको का नेत्र कमजोर होने पर चश्मा लगाने सलाह दी गई. निरीक्षण जांच शिविर में उपस्थित वाहन चालको का यातायात द्वारा यातायात प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर वाहन चालको को यातायात नियमो की जानकारी दी गई।

साथ ही स्कूल बच्चों की सुरक्षा को महत्त्वपूर्ण बताते हुये स्कूल बस चालको को धीमीगति से वाहन चलाने, बस की सभी खिडकी एंव गेट को बंद रखने, वाहन में केयरटेकर या परिचालक साथ रखने बच्चोंं को लाने ले जाने के दौरान रोड किनारे वाहन खड़ी कर उतारने चढ़ाने बस की अंदर नीले रंग का बल्ब लगाने व चालू रखने प्रेशरहार्न का उपयोग नही करने, आपातकालिन दरवाजा को हमेशा स्थिति में बंद रखने बीच में खोलकर देखने, बसो की नियमित रूप से रखरखाव व स्वच्छ रखने, प्रत्येक सीट के नीचे बस्ता रखने का प्रयाप्त स्थान बनाने वाहन में फस्ट एण्ड बाक्स अग्निशमन यंत्र रखने, वाहनो को ओवरटेक नहीं करने के संबंध में सभी वाहन चालको को जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया गया।

उक्त निरीक्षण जांच में सउनि०रामकृष्ण साहू, सुरेश नेताम प्रआर० कमलकिशोर साहू, आर० मोह० जुनैद,अनिल साहू परिवहन विभाग से परिवहन अधिकारी श्री मोह०अब्दुल मुजाहिद, कमलेश कुमार, सैनिक हीरा सिंग राजपूत, उडनदस्ता से प्रआर०जय विकास कौशिक, सैनिक अनिल तिवारी,सैनिक मनीष मिश्रा, सैनिक डोगेश साहू स्वास्थ्य विभाग से सहायक नेत्र अधिकारी श्री पी.एन. साहू बी.के.शुक्ला, इंद्रजीत साहू उपस्थित रहें।