कन्टेनमेंट जोन के बैंक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे

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जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जारी किया आदेश

धमतरी | कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने इस अवधि में कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों में कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया गया है।

इसके तहत कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों में अति आवश्यक कार्य जैसे नगद जमा और निकासी के लिए ही बैंक खुला रहेगा। सभी बैंक प्रति कार्य दिवस सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। बैंक प्रबंधन कार्य आवश्यकतानुसार एक तिहाई स्टाफ अथवा अपनी सुविधा अनुसार सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए बैंकिंग सेवा का संचालन कर सकेंगे।