आरोपियों द्वारा एवं उनके पति के साथ भी मारपीट कर किया गया,अपमानित
पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही के दिये थे निर्देश
धमतरी | थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत पिड़िता द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी मुकुंद साहू एवं फनेश्वर साहू उर्फ चुकलु ग्राम चरमुड़िया रेल्वे स्टेशन पारा कुरूद द्वारा प्रार्थिया / पिड़िता के घर रात्रि में घुसकर बुरी नियत से छेड़खानी किया एवं उनके पति के साथ भी मारपीट कर चोट पहुंचाकर अपमानित किया गया।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कुरूद जिला धमतरी मुकुंद साहू एवं फनेश्वर साहू उर्फ चुकलु ग्राम चरमुड़िया रेल्वे स्टेशन पारा कुरुद के विरुद्ध थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 10/23 धारा 456, 354, 294,323,506 34-भादवि०, 3(1) (द). 3 (2) (Vक) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती सारिका वैद्य द्वारा विवेचना एवं जॉच के दौरान पूछताछ पर पाया गया कि आरोपी मुकुंद साहू एवं फनेश्वर साहू उर्फ चुकलु द्वारा प्रार्थिया को अनुसूचित जनजाति का सदस्या होना अच्छी तरह से जानते हुये जानबूझकर बुरी नियत से घर में रात्रि में जबरन घुसकर प्रार्थिया को छेड़खानी कर बेइज्जती करने की नियत से अपमानित किया गया।
प्रकरण के आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एवं अपराध का घटित करना पाये जाने से
आरोपी-: 01 मुकुंद साहू पिता स्व.सालिक राम साहू उम्र 49 वर्ष,
एवं 02 फनेश्वर साहू उर्फ चुकलु पिता मुकुंद साहू उम्र 23 वर्ष दोनों ग्राम चरमुड़िया रेल्वे स्टेशन पारा कुरूद जिला-धमतरी,(छ.ग.) को आज दिनाँक 03/05/23 को थाना अजाक धमतरी में विधिवत् गिरफ्तार माननीय विशेष न्यायालय (एस.सी./एस.टी. एक्ट) धमतरी के समक्ष पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती सारिका वैद्य, निरी.शोभा मंडावी,सउनि० दिलहरण सिंह ठाकुर, प्रआर० हेमंत साहू,गिरीश नाग,आर० शशिकांत साहू,सुरेंद्र साहू एवं महिला आरक्षक कुंज मरकाम का विशेष योगदान रहा।