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उद्योग अथवा राईस मिलर्स को निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी नियोजित कर्मचारी का विवरण

धमतरी | जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले में सभी उद्योग, राईस मिलर्स सहित यदि कोई तकनीकी योग्यता के कर्मचारी अथवा श्रमिक को सेवाओं के लिए बुलाया जाता अथवा नियोजित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को तत्काल देनी होगी। साथ ही उन्हें जिले में आते ही अनिवार्य रूप से 14 दिनों का क्वारंटाइन किया जाएगा। साफ तौर पर कहा गया है कि उल्लंघन की दशा में आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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