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ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, धमतरी जिले के सभी नियोजकों से मांगी गई जानकारी

धमतरी | छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के विभागीय पोर्टल https://www.erojgar.cg.gov.in/employer पर धमतरी जिले के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों (फर्म/संस्था) से रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत त्रैमासिक रिटर्न ईआर-1 प्राप्त करने हेतु संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा नया ई-पोर्टल तैयार किया गया है। वर्तमान में धमतरी जिले के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के समस्त नियोजकों का प्रारंभिक पंजीयन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः संबंधित सभी नियोजकों से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार रोजगार विभाग के विभागीय पोर्टल पर नियोक्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी तैयार करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। सभी नियोजक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर इस कार्यालय को ई-मेल आईडी empdhamtari@gmail.com के माध्यम से अथवा डाक/विशेष वाहक द्वारा शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि विभागीय पोर्टल पर संस्था का पंजीकरण समय-सीमा के भीतर किया जा सके। साथ ही, भेजी जाने वाली जानकारी के साथ जीएसटी/पैन नंबर एवं संस्था का लोगो की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें।

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