Home Latest सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वालों पर हुई चालानी कार्यवाही

सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वालों पर हुई चालानी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना कुरूद एवं नगरी द्वारा कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वालों पर हुई चालानी कार्यवाही,थाना कुरूद द्वारा कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाले 10 प्रकरणों में कुल 2000/- रुपये का चालान काटा गया एवं थाना नगरी द्वारा दुकानदारों के विरुद्ध 18 प्रकरण दर्ज कर मान.न्यायालय किया गया पेश

धमतरी | पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को कोटपा एक्ट के तहत लगातार कार्यवाही के दिये गए हैं सख्त निर्देश, पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देश पर धमतरी पुलिस थाना कुरूद एवं थाना नगरी द्वारा नशा नियंत्रण के अंर्तगत कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई। थाना कुरूद एवं थाना नगरी द्वारा शासकीय स्कूल शासकीय हॉस्पिटल,एवं बच्चों के स्कूल एवं संस्थाओं एवं सार्वजनिक जगहों के आस पास अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत तंबाकू एवं नशा पदार्थ नियंत्रण के तहत् जिला धमतरी में थाना प्रभारियों द्वारा कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप चालानी कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के माध्यम से थाना कुरूद थाना क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाले 10 लोगों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)एक्ट 2003 के तहत धारा 4 के तहत वैधानिक कार्यवाही कर कुल 2000/- रुपये का जुर्माना वसूला गया। थाना प्रभारी नगरी द्वारा नगरी के 18 दुकानदारों के विरुद्ध थारा 05 कोटपा एक्ट का 18 प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया कार्यवाही के दौरान दुकानदारों को कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। उक्त कार्यवाही में धमतरी पुलिस थाना प्रभारी कुरूद एवं थाना प्रभारी नगरी एवं थाना स्टॉफ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है।

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