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सामुदायिक भवन उपयोग के समय अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

धमतरी | जिले में स्थित सभी सामुदायिक भवनों में आयोजित कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इससे अधिक व्यक्ति होने पर संबंधित कार्यक्रम आयोजक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि कार्यक्रम आयोजन की सूचना पांच दिन पहले संबंधित तहसीलदार को देनी होगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को इसकी सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि कार्यक्रम के पहले और बाद में भवन को सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज करना जरूरी है तथा वहां मौजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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