बड़ी मात्रा में पान मसाला, जर्दा युक्त गुटखा, तंबाकू, सिगरेट व नकदी रकम जप्त 03 आरोपी गिरफ्तार

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राजेश रायचुरा

प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता एवं महामारी अधिनियम 1897 लागू होने व लॉक डाउन के दौरान कानून एवं अधिनियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदार व अन्य 02 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

 

नगरी /धमतरी नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.पी. राजभानु के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के सतत मॉनिटरिंग व लोकहित में लाकडाउन के दौरान जिला दंडाधिकारी महोदय धमतरी के द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशासन द्वारा लाकडाउन के दौरान प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी दुकान खोलने हेतु समय निर्धारित किया गया है, इसके बावजूद कुछ दुकानदारों के द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अनावश्यक दुकान को खोलकर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है । पेट्रोलिंग के दौरान थाना नगरी को सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 6 जंगलपारा नगरी में निर्मल देवांगन के द्वारा बाहर से 02 व्यक्तियों को बुलाकर अपने दुकान से जर्दा युक्त गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि बड़ी मात्रा में बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नगरी श्री एनएस ठाकुर अपने स्टाफ व गवाहों के साथ मौके पर 14/04/2020 के दोपहर करीबन 3:30 बजे दबिश दिए, जहां पर निर्मल देवांगन के अतिरिक्त अन्य 02 बाहरी व्यक्ति मिले, जिनका कड़ाई से नाम पता व आने का कारण तथा बोरी में रखे सामान के बारे में पूछने पर उन्होंने जर्दा युक्त गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि निर्मल देवांगन से क्रय करना बताएं।

लॉक डाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों का संचालन प्रतिबंधित है किंतु निर्मल देवांगन व अन्य 02 व्यक्तियों के द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना करते हुए मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा कारित करना पाए जाने से धारा 188 भादवि एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 20, 21 के तहत थाना नगरी में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में पान मसाला, जर्दा युक्त गुटखा, सिगरेट व तंबाकू कीमती ₹47120 तथा दुकानदार निर्मल देवांगन से बिक्री रकम ₹40370 जप्त कर तीनों आरोपियों- 1.निर्मल देवांगन पिता तुला राम देवांगन निवासी वार्ड क्रमांक 6 जंगलपारा नगरी जिला धमतरी , 2.अजीम बेग पिता आदम बेग निवासी मानस चौक मस्जिद के पास गरियाबंद जिला गरियाबंद, 3.सहादत अली पिता मोहम्मद अली वार्ड क्रमांक 15 काली मंदिर के पास गरियाबंद जिला गरियाबंद को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है ।

धमतरी पुलिस लगातार आम नागरिकों को लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के आदेशों का पालन करने बारंबार समझाइश दिया जा रहा है तथा प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही भी किया जा रहा है। अतः आम नागरिकों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वयं एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए धमतरी पुलिस का सहयोग करें।

(Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.पी. राजभानु के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के सतत मॉनिटरिंग व लोकहित में लाकडाउन के दौरान जिला दंडाधिकारी महोदय धमतरी के द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशासन द्वारा लाकडाउन के दौरान प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी दुकान खोलने हेतु समय निर्धारित किया गया है, इसके बावजूद कुछ दुकानदारों के द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अनावश्यक दुकान को खोलकर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है । पेट्रोलिंग के दौरान थाना नगरी को सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 6 जंगलपारा नगरी में निर्मल देवांगन के द्वारा बाहर से 02 व्यक्तियों को बुलाकर अपने दुकान से जर्दा युक्त गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि बड़ी मात्रा में बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी श्री नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नगरी श्री एनएस ठाकुर अपने स्टाफ व गवाहों के साथ मौके पर 14/04/2020 के दोपहर करीबन 3:30 बजे दबिश दिए, जहां पर निर्मल देवांगन के अतिरिक्त अन्य 02 बाहरी व्यक्ति मिले, जिनका कड़ाई से नाम पता व आने का कारण तथा बोरी में रखे सामान के बारे में पूछने पर उन्होंने जर्दा युक्त गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि निर्मल देवांगन से क्रय करना बताएं।

लॉक डाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों का संचालन प्रतिबंधित है किंतु निर्मल देवांगन व अन्य 02 व्यक्तियों के द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना करते हुए मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा कारित करना पाए जाने से धारा 188 भादवि एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 20, 21 के तहत थाना नगरी में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में पान मसाला, जर्दा युक्त गुटखा, सिगरेट व तंबाकू कीमती ₹47120 तथा दुकानदार निर्मल देवांगन से बिक्री रकम ₹40370 जप्त कर तीनों आरोपियों- 1.निर्मल देवांगन पिता तुला राम देवांगन निवासी वार्ड क्रमांक 6 जंगलपारा नगरी जिला धमतरी , 2.अजीम बेग पिता आदम बेग निवासी मानस चौक मस्जिद के पास गरियाबंद जिला गरियाबंद, 3.सहादत अली पिता मोहम्मद अली वार्ड क्रमांक 15 काली मंदिर के पास गरियाबंद जिला गरियाबंद को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है ।

धमतरी पुलिस लगातार आम नागरिकों को लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के आदेशों का पालन करने बारंबार समझाइश दिया जा रहा है तथा प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही भी किया जा रहा है। अतः आम नागरिकों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वयं एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए धमतरी पुलिस का सहयोग करें।