धमतरी | छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2020 द्वारा मदिरा दुकानों की राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थिति सम्बन्धी प्रावधान को नगरीय क्षेत्रों के लिए शिथिल किया गया है।
धमतरी | छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2020 द्वारा मदिरा दुकानों की राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थिति सम्बन्धी प्रावधान को नगरीय क्षेत्रों के लिए शिथिल किया गया है।