
धमतरी | हर साल की तरह इस साल भी खरीफ एवं रबी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा बीमा कराया जा रहा है। उप संचालक, कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पांचसाला खसरा, बैंक पासबुक की छायप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ वित्तीय संस्थाओं एवं च्वाईस सेंटर में जाकर अपनी बोई गई फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके तहत खरीफ में एक से 15 जुलाई 2021 तक और रबी में एक से 15 दिसम्बर 2021 तक बोई गई फसलों का बीमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा से हुई फसलों की क्षतिपूर्ति बीमा के माध्यम से किसान प्राप्त कर सकते हैं।
जिले में अधिसूचित फसलों का विवरण एवं प्रीमियम राशि की जानकारी देते हुए उप संचालक ने बताया कि खरीफ 2021 में अधिसूचित फसल धान सिंचित की बीमित राशि 50 हजार रूपए है और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि एक हजार रूपए प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह धान असिंचित के लिए बीमित राशि 38 हजार 500 रूपए और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 770 रूपए प्रति हेक्टेयर है। रबी 2021-22 अधिसूचित फसल के तहत चना की बीमित राशि 30 हजार रूपए तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 450 प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह गेहूं सिंचित के लिए बीमित राशि 27 हजार 500 रूपए तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 412.5 रूपए प्रति हेक्टेयर है।