Home घटना मामला अवैध उत्खनन से संबंधित न होकर उभयपक्षों में मारपीट का प्रतीत...

मामला अवैध उत्खनन से संबंधित न होकर उभयपक्षों में मारपीट का प्रतीत हो रहा

घटनाक्रम को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट किया
धमतरी | कुरूद विकासखण्ड के ग्राम मंदरौद के रेत उत्खनन क्षेत्र में गत रात्रि घटित मारपीट के मामले में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी कुरूद से घटना के संबंध में प्रतिवेदन मांगा, जिसके आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि रेत उत्खनन एवं भण्डारण क्षेत्र में घटित मारपीट की घटना प्रथमदृष्टया दो उभयपक्षों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप प्रतीत हो रहा है, न कि अवैध उत्खनन का। पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि अशोक पवार पिता खेलन सिंह पवार ग्राम मंदरौद पटवारी हल्का नंबर 53 खसरा क्रमांक 1720 का भाग 0.86 हेक्टेयर क्षेत्र में अस्थायी अनुज्ञा भण्डारण की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त स्थल में अशोक पवार के चौकीदार एवं उसके परिवार तथा 12-15 लोगों के मध्य विवाद हुआ। अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद के माध्यम से घटनाक्रम के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। थाना कुरूद के प्राथमिकी क्रमांक 0497 तथा मनीष पवार के आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि उभयपक्षों के मध्य मारपीट की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ? इस संबंध में पुलिस उभयपक्षों का बयान लेकर पृथक से विवेचना कर रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर घटनाक्रम के अवलोकन से स्पष्ट है कि तथाकथित मारपीट अशोक पवार के अस्थायी भण्डारण के लिए अनुमति प्राप्त भण्डारण क्षेत्र में हुई। जब यह घटना हुई, तब नदी क्षेत्र में उत्खनन की कार्रवाई नहीं हो रही थी, न ही नदी क्षेत्र से किसी वाहन को जप्त किया। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के कण्डिका 03 के तहत भण्डारण क्षेत्र के जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इनसे इतर व्यक्ति. अधिकारी भण्डारण क्षेत्र में अवैध प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो सक्षम प्राधिकारी को सूचना दे सकता है। इस घटनाक्रम के अवलोकन से स्पष्ट है कि अशोक पवार के मंदरौद स्थित अस्थायी अनुज्ञा भण्डारण क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा नियम विरूद्ध प्रवेश किया गया, जिससे यह घटना घटित हुई। प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि यह मामला अवैध उत्खनन से संबंधित न होकर दो पक्षों की मारपीट से संबंधित है, जिसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। कलेक्टर ने कहा है कि जांच के उपरांत दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

error: Content is protected !!
Exit mobile version