दुसरे प्रांत से वापस आये जानकारी छिपाई : 06 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

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(राजेश रायचुरा ) धमतरी | पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु धारा 144 एवं महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया है। लाकडॉउन की परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.पी. राजभानु के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में धमतरी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते हुए होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों की सतत निगरानी की जाकर पेट्रोलिंग के दौरान आम नागरिकों को बाहर से धमतरी वापस आने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं नजदीकी पुलिस स्टेशन को दिए जाने तथा प्रशासन द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का पालन करने बारंबार समझाइश दिया जा रहा है।इसी दौरान ज्ञात हुआ कि धमतरी निवासी अशोक मुंजवानी, अर्जुन लखवानी, अशोक डोडवानी, ईश्वर लालवानी, सुरेश अठवानी एवं नरेंद्र होतवानी के द्वारा श्रीनगर दिल्ली व अन्य प्रदेशों में भ्रमण कर धमतरी वापस आए जिन्हें महामारी अधिनियम 1897 के तहत दीगर राज्य से वापस आने पर जिला प्रशासन एवं नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना विधिवत दी जानी चाहिए थी, जिस पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाना अति आवश्यक था किंतु इनके द्वारा दीगर प्रांत से धमतरी आने की बात छुपा कर रखने तथा प्रशासन व पुलिस को सूचना नहीं दिए जाने की लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 162/2020 धारा 188, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं निकलने साथ ही दीगर जिला या प्रदेश से वापस आने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं नजदीकी पुलिस थाना को देने के साथ-साथ शासन व प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करें स्पष्ट हिदायत दिया गया है। उक्त निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।अतः धमतरी पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि अन्य प्रदेश या जिले से वापस धमतरी आने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन, मेडिकल हेल्पलाइन नम्बर 104, 07722-238479 एवं नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जावे।