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तिर्रा में धारा 144 प्रभावशील, सामूहिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए निर्देश

धमतरी | ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के कारण धारा 144 आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील है। दीपावली त्यौहार 12 से 16 नवम्बर तक ग्राम तिर्रा के ग्रामीणों द्वारा भी पूर्ववत् मनाया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने निर्देशित किया है कि किसी भी तरह के सामूहिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा, घरों में व्यक्तिगत आतिशबाजी नियमों के तहत की जा सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतिशबाजी के दौरान समीपस्थ ग्राम के निवासियों का धारा 144 के प्रभावशील क्षेत्रों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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