जिले में धारा-144 की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई जिला दण्डाधिकारी ने लाॅकडाउन अवधि में जारी किया नवीन आदेश

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धमतरी|कोरोना वायरस कोविद-19 के संभावित संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने नवीन आदेश जारी किया है। कोविद-19 के संभावित प्रसार को रोकने के उद्देश्य से कड़े सामाजिक अलगाव के नियमों को अपनाने की बात आदेश में कही गई है। उन्होंने आगामी 31 मई तक धारा-144 को बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि धमतरी जिला ग्रीन जोन में होने के कारण पूर्व में जारी आदेशों के तहत कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने हुए नवीन आदेश प्रसारित किया गया है। इसके अंतर्गत

सार्वजनिक यातायात के सभी संसाधन (यथा- बस, जीप, सायकल, रिक्शा, बस स्टैण्ड आदि) यातायात प्रतिबंधित रहेंगे। निजी वाहन से जिले के बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने के लिए बिना अनुमति प्रवास वर्जित है।

केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही आवागमन की अनुमति जिला दण्डाधिकारी कार्यालय के द्वारा प्रदान की जाएगी।

उक्त अवधि में सभी स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगी। इसी तरह जिला सीमांतर्गत सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स (सेल), माॅल, जिम (व्यायाम शाला), खेलकूद काॅम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार सभागार एवं इस प्रकार के स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, शैक्षिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जनसाधारण के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसके अलावा अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्ति से अधिक एकत्रित नहीं की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची देनी होगी।

आदेश में यह भी वर्णन किया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम करने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

विदेश तथा देश के अन्य राज्यों व जिलों से आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा।

गुटखा, तम्बाकू, गुड़ाखू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

आवासीय होटल/लाॅज प्रतिबंधित रहेंगे व होटलिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित ढाबे, होटल खुले रहेंगे किंतु ढाबा/होटल संचालक अपने ढाबे अथवा होटल परिसर में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे। उनके द्वारा केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

सभी कार्यालय, फैक्ट्री गोडाउन अपने समय पर खुलेंगे।

सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हाट-बाजार आदि पूर्वानुसार ही खेलेंगे एवं बंद होंगे। जिलांतर्गत शाम सात बजे से सुबह सात बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन के उपयों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

जिले के सम्पूर्ण सीमा-क्षेत्र में 17 मई 2020 के बाद आने वाले माह मई के प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक की समयावधि के लिए पूर्णतः लाॅकडाउन का आदेश रहेगा।

उक्त आदेश के संबंध में पूर्व में उल्लेखित प्रतिष्ठान एवं सेवाएं इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगी। उक्त दिनों में दवा दुकानें, दूध, ब्रेड, अण्डा, फल एवं सब्जी की दुकानें मात्र सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी।

उपरोक्त आदेशों एवं दिशानिर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धारा-188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।