सोशल डिस्टेंसिंग के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश
धमतरी | कोविद-19 कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए देश भर में गत 25 मार्च से तालाबंदी (लाॅक डाउन) प्रभावी है, साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। लाॅक डाउन के दौरान शासन के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के बेहतर क्रियान्वयन एवं पालन करने एवं उपभोक्ताओं को उनके राशन कार्डों पर खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के समय में आंशिक संशोधन का आदेश जारी किया है।