Home Local एसओपी के अधीन छविगृहों, मल्टीप्लेक्स में फिल्मों का सशर्त प्रदर्शन किया जा...

एसओपी के अधीन छविगृहों, मल्टीप्लेक्स में फिल्मों का सशर्त प्रदर्शन किया जा सकेगा, कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश

धमतरी | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जिले में संचालित सिनेमाघर, थिएटर तथा मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के प्रदर्शन एवं गतिविधियों के संचालन की अनुमति मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अधीन प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार छविगृहों, मल्टीप्लेक्स में आज से फिल्मों का सशर्त प्रदर्शन किया जा सकेगा।
इस संबंध में जारी सामान्य निर्देश में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में छविगृह संचालन की गतिविधि बंद रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की समुचित सलाह सिनेमाघर प्रबंधन द्वारा दी जाएगी। यथासंभव न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। फेस कव्हर अथवा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। छविगृहों में प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं के साथ ही परिसर के भीतर हैण्ड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। थिएटर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश के पहले कम से कम 40-60 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। सिनेमाघरों में थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

error: Content is protected !!
Exit mobile version