एनपीसी खाता धारक शासकीय सेवकों से 24 फरवरी के पूर्व कार्यालय में विकल्प जमा कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए

134

धमतरी । छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एक नवम्बर 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इसके फलस्वरूप एक नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने एनपीएस में बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।

इसके मद्देनजर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय के तहत सभी एनपीएस खाता धारक शासकीय सेवकों से 24 फरवरी के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यालय में विकल्प जमा कराने कहा है। साथ ही विकल्प प्राप्त होने के बाद संबंधित के सेवा पुस्तिका एवं कार्मिक संपदा सॉफ्टवेयर में इंद्राज करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।